बुलंदशहर : पॉक्सो कोर्ट ने 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में सजा को लेकर बनाई एक नई मिसाल.मात्र 77 दिन के अंदर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को सुनाई सजा.बुलंदशहर के स्पेशल कोर्ट ने तमाम सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल 6 महीने की सजा सुना दी.
छेड़छाड़ के आरोपियों की नहीं है खैर
बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एफ आई आर दर्ज होने के मात्र 77 दिन के बाद ही 10 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना के आरोपी संजय को बुलंदशहर स्पेशल पॉक्सो न्यायालय ने दी 5 साल 6 महीने का कारावास व ₹15 हजार अर्थदंड की सजा देकर एक नई मिसाल कायम की है.
बुलंदशहर के थाना बीबीनगर में 14 अगस्त 2022 को आरोपी संजय के खिलाफ नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ था.