दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, बहन की शादी में होंगे शामिल

Umar Khalid : दिल्ली में 2020 मे हुए दंगों के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली के करकड़डुमा कोर्ट से  अंतरिम जमानत मिली है. खालिद को ये अंतरिम जमानत अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए मिली है. खालिद की अंतरिम  ज़मानत 16 दिसंबर से  29 दिसंबर तक के लिए  है.

Umar Khalid पर क्या हैं आरोप ?

दिल्ली के जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र उमर खालिद को 14 सितंबर 2020 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था. खालिद पर आरोप है कि वो शहर में हुए दंगों के साजिश में शामिल था.  पुलिस ने उमर खालिद पर  यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट),  आपराधिक साजिश, दंगा भड़काने और राजद्रोह जैसे आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत मामला गिरफ्तार किया है.और इन्हीं  आरोपों में पिछले 5 साल से बिना ट्रायल  तिहाड़ जेल में बंद है.

गिरफ्तारी के पांच साल बाद भी नहीं हुई है चार्जशीट दाखिल  

दंगे का सजिशकर्ता होने के आरोप में गिरफ्तार होने पांच साल बाद बी अब तक दिल्ली पुलिस ने खालिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं किया है.इतने संगीन आरोपों के बावजूद खालिद पर मुकदमा शुरु नहीं हुआ है. खालिद पर आरोप है कि उसने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और NRC के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का भी नेतृत्व किया था. 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के लिए  पुलिस उन्हें  साजिशकर्ता मानती है.

उमर खालिद की जमानत की याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है.

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