अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन दोषी करार, दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला

Ankit Sharma Murder Case  नई दिल्ली : वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. वहीं छह अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया.

कोर्ट ने ताहिर हुसैन के अलावा नजीम, काशिम, अनस और जावेद को भी हत्या और दंगा फैलाने सहित कई गंभीर धाराओं में दोषी माना है. अदालत ने इन सभी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), 153A (सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना), 147, 148, 165 और 188 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी ठहराया है.

Ankit Sharma Murder Case:2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हुई थी हत्या

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई थी. कई दिनों की तलाश के बाद उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और मामले की जांच दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने की थी.

पिता की शिकायत पर दर्ज हुई थी FIR

अंकित शर्मा के पिता की शिकायत के आधार पर दयालपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था. जांच के दौरान पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया. दिल्ली पुलिस ने मामले में IPC की धारा 109, 114, 147, 148, 149, 302, 365, 436, 505, 201, 120B, 34 और 153A के तहत विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी.

सजा पर अगली सुनवाई

अदालत ने फिलहाल पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. अब अगली सुनवाई में कोर्ट दोषियों की सजा पर फैसला सुनाएगी. इस मामले को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में से एक माना जाता है, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है.

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