Sunday, September 8, 2024

भीमा कोरेगांव मामला: 83 साल के कवि वरवरा राव को मिली जमानत, शहर नहीं छोड़ने की रखी शर्त

भीमा कोरेगांव मामले में 28 अगस्त 2018 को अरेस्ट किया गए समाजिक कार्यकर्ता वरवरा राव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. वरवरा राव ने मेडिकल आधार पर नियमित जमानत देने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर नियमित जमानत दे दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर जांच एजेंसी से जबाव दाखिल करने को कहा था।
जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी है जिसमें मुख्य है ट्रायल कोर्ट की मंजूरी के बिना शहर न छोड़ना और गवाहों से किसी भी तरह से संपर्क करने की कोशिश नहीं करना.
कवि वरवरा राव को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में साल 2018 में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल उन्हें इस मामले में अंतरिम जमानत मिली हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसी जमानत को नियमित किया है. आपको बता दें इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट राव की नियमित जमानत याचिका ठुकरा चुका है और राव को 12 जुलाई को सरेंडर करना था.

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