नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सभी सर्किलों को अपने स्थानीय मुख्यालय को जारी एक आंतरिक पत्र में कहा है कि 2000 रुपये के नोट के आदान-प्रदान के समय ग्राहक द्वारा किसी पहचान पत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बैंक 23 मई से 2000 रुपये के नोटों को बदलना शुरू कर देंगे.
SBI का निर्देश
मुख्य महाप्रबंधक (संचालन), एसबीआई द्वारा जारी 20 मई के पत्र के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 2000/- मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के विनिमय की सुविधा जनता के लिए एक बार में 20000/- रुपये की सीमा तक अनुमति दी जाएगी. विनिमय के समय निविदाकर्ता द्वारा कोई पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है.

नोट एक्सचेंज में पहचान पत्र की जरूरत नहीं
SBI ने अपने सभी ब्रांच को चिट्ठी लिखी है.चिट्ठी के अनुसार 2 हजार के नोट जमा करने वाले किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का पहचान पत्र नहीं लिया जाएगा. 20 हजार तक की जमा होने वाली राशि के लिए किसी तरह का पहचान पत्र नहीं देना होगा. एक व्यक्ति 20 हजार की राशि ही एक्सचेंज के लिए जमा कर सकेगा.
20 हजार तक की राशि एक्सचेंज होगी
आपको बता दें कि सरकार ने 2000 के गुलाबी नोटों को चलन को से बाहर करने का आदेश दिया है.उससे पहले लगभग चार महीने तक का समय जनता को दिया गया है जिसके दौरान वो अपने 2 हजार के नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं. सितंबर के बाद 2 हजार के नोट अमान्य हो जाएंगे.