इसी साल उत्तर प्रदेश में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के आरोपियों की ज़मानत रद्द कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें फरवरी 2022 में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के वाहन पर गोली चलाने वाले आरोपी को जमानत दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को आज यानी शुक्रवार से एक हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने खुद को सरेंडर करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिए है कि वो सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत याचिका पर नए सिरे से फैसला करें.
कहा हुआ था हमला
आपको बता दें फरवरी 2022 में मेरठ के किठौर में एक चुनावी कार्यक्रम के बाद दिल्ली लौट रहे ओवैसी पर छिजारसी टोल प्लाजा के पास 2 लोगों ने 3-4 राउंड गोलियां चलाई थी. घटना में ओवैसी को कुछ नहीं हुआ था लेकिन उनकी कार का टायर पंचर हो गया था. सीसीटीवी फूटेज के आधार पर पुलिस ने हमले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. जबकी दूसरे से हिरासत में पूछताछ की गई थी. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के हिंदू विरोधी बयानों से आहत होकर ये हमला किया था.

