Tuesday, June 30, 2026
Home Breaking News TMC के जहांगीर खान ने सीएम अधिकारी के वादे का हवाला देते...

TMC के जहांगीर खान ने सीएम अधिकारी के वादे का हवाला देते हुए फाल्टा री-पोल से नाम वापस लिया

0
505
TMC candidate from Falta, Jahangir Khan
TMC candidate from Falta, Jahangir Khan

पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर नए चुनाव के लिए मंगलवार को प्रचार खत्म होने से कुछ घंटे पहले, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार जहांगीर खान Jahangir Khan ने कहा कि वह मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज की घोषणा का हवाला देते हुए चुनाव से हट रहे हैं.
इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने 29 अप्रैल को राज्य विधानसभा चुनाव के दूसरे फ़ेज़ के दौरान “गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज़ी” के लिए 21 मई (गुरुवार) को फाल्टा में नए चुनाव का आदेश दिया था.

Jahangir Khan ने क्या कहा

खान ने कहा, “मैंने सपना देखा था कि फाल्टा सुनहरा फाल्टा बने. मुख्यमंत्री ने कहा है कि फाल्टा के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की जाएगी. इसीलिए मैं दोबारा चुनाव लड़ने से पीछे हट रहा हूँ.” “मैं इसी धरती का बेटा हूँ. मैं फाल्टा और यहाँ के लोगों के लिए शांति और खुशहाली पक्का करने के लिए पीछे हट रहा हूँ.”

TMC के प्रवक्ता ने किया कमेंट करने से इनकार

यह घोषणा तब हुई जब अधिकारी फाल्टा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार देबांग्शु पांडा के लिए प्रचार कर रहे थे. TMC के प्रवक्ता जय प्रकाश मजूमदार ने इस पर कोई कमेंट करने से मना कर दिया.

ECI ने जहांगीर खान के फैसले को बताया निजी फैसला

ECI के एक अधिकारी ने कहा कि उम्मीदवार का चुनाव से हटने या नाम वापस लेने का फैसला उनका निजी फैसला है.
दोबारा चुनाव, जिसके नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे, BJP के विधानसभा चुनावों में 293 में से 207 सीटें जीतने के कुछ दिनों बाद हो रहे हैं. TMC को 80 सीटें मिली थीं.

खान 29 अप्रैल को दूसरे फेज के चुनाव से पहले खबरों में थे, जब पुलिस पोल ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर TMC के उम्मीदवार को धमकी दी गई थी. इसके बाद खान ने जवाब दिया कि वह धमकियों से नहीं डरते.
सोमवार को, कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 26 मई तक खान के खिलाफ उनके खिलाफ मामलों में कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा.

ये भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े निर्देशों में ढील देने से इनकार किया, सख्ती से लागू करने का आदेश दिया