November new rules : नवंबर महीने की शुरुआत से ही सरकार ने कई वित्तीय नियमों में बदलाव किया है.आज से एलपीजी सिलेंडर से लेकर आधार कार्ड और जीएसटी के दरों में भी नये बदलाव लागू कऱ दिये गये हैं. इस साल नवंबर महीने में देश भर में कई बदलाव हो रहे हैं,जिससे सीधे-सीधे आपके मासिक खर्चे पर असर होगा. एलपीजी गैस के दामों में परिवर्तन लागू हो गये, साथ ही सरकार के द्वारा घटाये गये नये जीएसटी स्लैब भी नवंबर महीने से लागू हो कर दिये गये हैं.
November new rules:LPG सिलैंडर का दाम 5 रुपया कम
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) की बेवसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलैंडरों की कीमत में 5 रुपये की कमी की है, हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इससे पहले अप्रैल के महीने में सिलेंडरों के दामों में बदलाव किया गया था.
आधार अपडेट रिवाइज्ड चार्ज खत्म
सरकार ने नवंबर महीने से आधार कार्ड (UIDAI) के बायोमेट्रिक अपडेटेशन के लिए लगने वाले 125 रुपये के शुल्क को खत्म कर दिया है. ये शुल्क 1 साल तक माफ रहैंगे, वहीं वयस्कों के नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या मोबाइल नंबर जैसी डिटेल अपडेट करने के लिए सरकार अब 75 रुपये का शुल्क लेगी.वहीं फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये का शुल्क लगेगा. नये नियमों के मुताबिक अब लोग बिना किसी सहायक दस्तावेज के भी अपना एड्रेस, जन्मतिथि या नाम ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं.ये नियम 1 नवंबर से लागू है.
बैकों में बदले नियम
सरकार ने बैंक में ग्राहकों की आसानी और सुरक्षा के लिए अधिकतम चार नॉमिनी तक रखने का प्रावधान कर दिया है. इस नए नियम का मकसद इमरजेंसी में परिवारों के लिए उनका पैसा पहुंचाने आसान बनाने के लए किया गया है. उपभोक्तओं के लिए ऩॉमिनी जोड़ने या उसे बदलने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है.
नए जीएसटी स्लैब लागू
आज यानी 1 नवंबर से सरकार ने कुछ विशेष वस्तुओं पर लगने वाले स्लैब को नई दो स्लैब जीएसटी रेट लागू कर दिया है. पहले 4 तरह के जीएसटी स्लैब थे- 5%, 12%, 18% और 28% लेकिन अब 2 स्लैब 12% और 28% को हटा दिया गया है. आम इस्तेमाल की चीजों पर 5 प्रतिशत और 12 प्रतिशत का जीएसजी लगेगा. अल्ट्रा लग्जरी और जीवन के लिए हानिकारक वस्तुओं पर विशेष स्लैब 40 फीसदी का जीएसटी लागू किया गया है
NPS से UPS की डेडलाइन 30 नवंबर तक हुई.
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट होने के लिए समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया है. इच्छुक कर्मचारी बढी हुई अवधि में अपने दस्तावेजों के साथ आगे बढ़ सकते हैं.

