छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई की निगरानी रहेगी जारी

Chhattisgarh Plastic Ban : छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित पॉलिथिन के इस्तेमाल पर रोक को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई की निगरानी लगातार जारी रहेगी. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव ने शपथ पत्र दाखिल कर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी अदालत के सामने रखी.

मुख्य सचिव ने बताया कि मई और जून 2026 के दौरान पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई. इस दौरान लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया.

Chhattisgarh Plastic Ban:नियमों का उल्लंघन करने पर लगा जुर्माना  

रायपुर में अभियान के दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों से 7.26 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया. वहीं बिलासपुर, बोदरी और तखतपुर क्षेत्र में 386 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त कर 93,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

सरकार ने अदालत को बताया कि अरपा नदी के घाटों, प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया गया. इस अभियान में हजारों लोगों ने श्रमदान कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. वहीं रायपुर में तीन दिवसीय विशेष अभियान के दौरान लोगों को जूट और कपड़े के थैले वितरित कर सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया.

हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट और कार्रवाई पर संतोष जताया, लेकिन स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अदालत की निगरानी जारी रहेगी. मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित की गई है.

Latest news

Related news