Aaradhya Bachchan: सोशल मीडिया पर लोगों की तस्वीरों के साथ आपराध की हद तक छेड़छाड़ और लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाना इन दिनों आम बात हो गई. सरकार के तमाम कानूनों और पाबंदियों के बावजूद ये सिलसिला जारी है. ऐसा ही एक मामला बॉलिवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की पोती,अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी अराध्या बच्चन के साथ हुआ है जिसे लेकर वो पिछले 2 साल से कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है.

Aaradhya Bachchan फिर पहुंची कोर्ट, गूगल को नोटिस जारी
13 साल की अराध्या बच्चन की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट मे एक याचिका दायर किया गया है, जिसमें उन्होंने अलग अलग बेवसाइट्स और सोशल मीडिया एकाउंट्स से अपने बारे में गलत और भ्रामक जानकारियां हटाने की अपील की है. हाई कोर्ट ने पहले भी अराध्या बच्चन की याचिका पर दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल, इंटरटेनमेंट से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट बॉलीवुड टाइम्स और कुछ अन्य वेबसाइट्स को आराध्या से जुड़े भ्रामक कंटेंट हटाने का आदेश दिया था लेकिन आराध्या के वकील का कहना है कि कुछ वेबसाइट्स पर अभी भी इस तरह के फेक और भ्रामक कंटेंट मौजूद है, जिसके बाद आराध्या ने अब एक नई याचिका दायर की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने नई याचिका सामने आने के बाद एक बार फिर से गूगल को नोटिस जारी किया है.
20 अप्रैल 2023 को भी कोर्ट ने दिया था आदेश
दऱअसल आराध्या बच्चन की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में 2023 में भी अपील दायर की गई थी, जिसपर निर्देश देते हुए कोर्ट ने 20 अप्रैल 2023 को एक आदेश पारित कया था, जिसमें अराध्या बच्चन से जुड़े सभी फेक कंटेंट हटाने के निर्देश दिये थे. आराध्या बच्चन की तरफ से दाखिल याचिका में कहा था कि कई फेक वीडियो में उन्हें गंभीर रूप से बीमार बताया गया है. कुछ वीडियो में तो यहां तक कहा गया कि कि उनकी मौत हो गई.
अराध्या बच्चन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या आम इंसान, उसे अपनी गरिमा का अधिकार है. खासकर तब जब उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात हो. कोर्ट के पहले के फैसले के बावजूद कई सोशल मीडिया साइट्स और बेवसाट्स ने भ्रांमक जानकारियां नहीं हटाई हैं. अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी.