Saturday, July 19, 2025

केंद्र सरकार के फैसले का सुप्रीम कोर्ट करेगा सम्मान,एससी-एसटी के बाद OBC को भी मिलेगा आरक्षण

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Supreme Court OBC Reservation : सुप्रीम कोर्ट में होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों नियुक्तियों में अब  दिव्यांग, ओबीसी, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा.सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स रूल्स 1961 में  बदलाव किया है जिसके बाद यहां होने वाली नियुक्तियों को लेकर आरक्षण का  रास्ता साफ हो गया है. ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स रूल्स 1961 में  आवश्यक बदलाव के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार के द्वारा जारी किये गये नियमों और आदेशों के अनुसार नौकरियों में आरक्षण मिलेगा.

Supreme Court OBC Reservation:OBC के आरक्षण का रास्ता खुला

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बी आर गवई के नेतृत्व में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) के लिए आरक्षण रोस्टर जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे बीते 23 जून 2025 से  प्रभावी कर दिया है. इस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट में अब स्टाफ की नियुक्तियों और प्रमोशन में अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए 15 और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए 7.5 % पद आरक्षित हो गए हैं. केंद्र सरकार ने 2 जुलाई 1997 को सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी, ओबीसी के आरक्षण के लिए सर्क्युलर जारि किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब 28 साल अपने यहां लागू किया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अन्य नियुक्तियों में भी आरक्षण का भी रास्ता साफ हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट में 3 जुलाई को जारी हुआ गजट नोटिफिकेशन

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण लागू करने के लिए 3 जुलाई को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जिसके माध्यम से अब सुप्रीम कोर्ट अधिकारी और सेवक (सेवा शर्तें और आचरण) अधिनियम, 1961 में बदलाव कर दिया गया है.ये संशोधन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की  तरफ से संविधान मे दिये गये अधिकारों के तहत  किया गया है. गजट नोटिफिकेशन में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के आरक्षण को लेकर स्थिति को साफ किया गया है. इस नोटिफिकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों को लागू किया जायेगा.

किन-किन नियुक्तियों में मिलेगा आरक्षण का लाभ ?

अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में किस- किस पद पर नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा ? इसके बारे में गजट नोटिफिकेशन में साफ किया गया है. आरक्षण का लाभ व्यवस्था रजिस्ट्रार, कोर्ट असिस्टेंट, कोर्ट अटेंडेंट, लाइब्रेरियन जैसे पदों को मिलेगा . ये व्यवस्था जजों की नियुक्तियों में लागू नहीं होगी.

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