पटना: बिहार की राजधानी पटना में आम नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य प्रतिष्ठानों की लगातार सघन जांच की जा रही है। खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देशानुसार, खाद्य संरक्षा अधिकारियों की एक विशेष टीम ने पटना के पांच प्रमुख प्रतिष्ठित होटलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान होटलों में खाद्य पदार्थों के भंडारण, रसोई की साफ-सफाई, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, पानी की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इन सभी होटलों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी कर आगामी 14 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य संरक्षा की इस टीम द्वारा जिन होटलों का निरीक्षण किया गया, उनमें मेसर्स होटल गर्गी ग्रैंड, मेसर्स पाटलिपुत्र एक्सोटिका, द पनाश होटल, होटल मौर्या और लेमन ट्री होटल शामिल हैं। जांच के दौरान कई खाद्य पदार्थों के वैधानिक नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए संग्रहित किए गए, जबकि एक्सपायरी और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई गई खाद्य सामग्रियों को मौके पर ही नष्ट कराया गया।
होटल गर्गी ग्रैंड में पनीर और दाल के नमूने संग्रहित, मिली कई कमियां
निरीक्षण के दौरान होटल गर्गी ग्रैंड की रसोई में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को एक साथ रखा हुआ पाया गया, जो कि मानकों के विपरीत है। खाद्य सामग्री के भंडारण के दौरान एफईएफओ (FEFO) और एफआईएफओ (FIFO) प्रणाली का उचित पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, पानी की अंतिम गुणवत्ता जांच वर्ष 2024 में कराए जाने तथा रसोई में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने जैसी कमियां भी सामने आईं।
कार्रवाई के तहत रसोई से पनीर और अरहर दाल के वैधानिक नमूने संग्रहित कर उन्हें जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया की गई। नियमों की अनदेखी को देखते हुए होटल प्रबंधन को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया और 14 दिन के भीतर सभी कमियों को सुधारने को कहा गया।
पाटलिपुत्र एक्सोटिका में एक्सपायरी सामग्री नष्ट, रसोई में मिली कबूतर की मौजूदगी
पाटलिपुत्र एक्सोटिका होटल की रसोई में साफ-सफाई की स्थिति बेहद असंतोषजनक पाई गई। स्टोर रूम में एफआईएफओ प्रणाली का पालन नहीं हो रहा था और खाद्य सामग्री रखने की व्यवस्था भी पूरी तरह अव्यवस्थित थी। रसोई का वेंटिलेटर टूटा हुआ मिला, जिसके कारण वहां कबूतरों की मौजूदगी पाई गई। इसके अतिरिक्त, उपयोग किए जा रहे बिलों पर आधिकारिक एफएसएसएआई (FSSAI) नंबर भी अंकित नहीं था।
जांच के दौरान 6 किलोग्राम राज मिल्क, 8 किलोग्राम बेकरी मिक्स, 1.5 किलोग्राम हाइड्रो और 100 ग्राम जीरा सीप एक्सपायरी (अवधि समाप्त) पाए गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से नष्ट कराया गया। होटल प्रबंधन को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी कर 14 दिनों की मोहलत दी गई है।
द पनाश होटल में 10 किलो मटन-चिकेन और ब्रेड नष्ट, पानी की गुणवत्ता असंतोषजनक
द पनाश होटल के फ्रीजर रूम में लगभग 10 किलोग्राम मटन और चिकन पॉलीथिन की थैलियों में सीधे लपेटकर रखे गए थे। इन पैकेटों पर निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि (Expiry Date) अंकित नहीं थी। इसे मानव उपभोग के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त मानते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 38 के तहत जब्त कर नष्ट कराया गया।
इसके अलावा, एक्सपायरी डेट अंकित न होने के कारण छह पैकेट ब्रेड भी नष्ट कराए गए। होटल में इस्तेमाल हो रहे पानी की टीडीएस (TDS) मीटर से जांच की गई, जिसमें टीडीएस का मान मात्र 44 पाया गया, जिसे निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं माना गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान कुल 9 बिंदुओं पर विसंगतियां पाई गईं, और इन खाद्य पदार्थों का कुल बाजार मूल्य 6,250 रुपये आंका गया। होटल को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी कर 14 दिनों में सुधार का निर्देश दिया गया है।
होटल मौर्या में एल्युमिनियम के बर्तनों के इस्तेमाल पर रोक और कई अनियमितताएं
साउथ गांधी मैदान, पटना स्थित होटल मौर्या की रसोई में खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तापमान पर गर्म और ठंडा रखने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था और तापमान प्रबंधन में भी भारी खामियां मिलीं। इसके अलावा, फ्रिज और कुछ डीप फ्रीजर में जंग लगा हुआ पाया गया।
होटल से पनीर और सॉल्टेड बटर के नमूने संग्रहित कर पनीर का नमूना जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला, अगमकुआं भेजा गया। कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता भी असंतोषजनक थी, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार की आवश्यकता थी, खाद्य व गैर-खाद्य सामग्री एक साथ रखी जा रही थी और डस्टबिन भी बिना ढक्कन के पाए गए। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए होटल को 14 दिनों की समयसीमा के साथ इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया है।
लेमन ट्री होटल से पनीर, चीज और सॉस के नमूने लिए गए
लेमन ट्री होटल के औचक निरीक्षण के दौरान पनीर, चीज, टमाटर सॉस और लिक्विड सॉस के वैधानिक नमूने संग्रहित किए गए। इनकी गुणवत्ता की सूक्ष्म जांच के लिए इन्हें खाद्य प्रयोगशाला भेजने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, रसोई में जाली लगे ड्रेनेज को उचित और सुरक्षित तरीके से ढकने के निर्देश दिए गए।
खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे खाद्य पदार्थों की उच्च गुणवत्ता, उचित भंडारण, रसोई की स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने के लिए इस प्रकार के औचक निरीक्षण, नमूना संग्रहण और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई का सिलसिला आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

