Sunday, December 22, 2024

आय से अधिक संपत्ति के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के साले आतिफ की कस्टडी 21 नवंबर तक बढ़ी

प्रयागराज

माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सात दिनों के लिए ईडी की कस्टडी मे रखने का आदेश दिया है. ये फैसला जिला जज संतोष राय ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दिया है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को 15 नवंबर से 21 नवंबर दोपहर दो बजे तक कस्टडी में पूछताछ इत्यादि के लिए सौंपा जाता है. गौरतलब है कि 15 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश जिला जज ने पहले दिया था.

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी पेश कर कहा कि अभी आरोपियों से उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ की जानी है, इसलिए सात दिनों के लिए इन्हें और ईडी की हिरासत में सौंपा जाए‌.

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की हिरासत अवधि समाप्त होने पर न्यायिक सुरक्षा में सौंपने के वक्त मेडिकल परीक्षण कराया जाए.

ईडी की तरफ से सहायक निदेशक सौरभ कुमार ने कस्टडी रिमांड अर्जी कोर्ट के सामने पेश किया.ईडी के अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने आरोपियों को सात दिन और कस्टडी रिमांड में भेजने की मांग किया था. रिमांड पर भेजने के पीछे  तर्क दिया कि आय से अधिक संपत्ति रखने के दो मामलों में आतिफ अभियुक्त है, जिसकी प्राथमिकी गाजीपुर और मऊ में दर्ज की गई है. आतिफ पर 15 करोड़ 31 लाख से अधिक का मामला है . ईडी को अभी इस मामले में  बहुत से साक्ष्य हासिल करने बाकी हैं . अगर  आरोपी के ईडी की कस्टडी रिमांड में सौंप दिया जाए तो मामले से जुड़ी अहम जानकारी हासिल हो सकती है

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