Friday, February 13, 2026

Amanatullah Khan News: AAP विधायक को ‘पुलिस पर हमले’ के मामले में कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

Amanatullah Khan News: मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत दे दी है. जामिया नगर में इस महीने की शुरुआत में आमानतुल्लाह पर पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा था. कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी गई और जांच में शामिल होने को कहा गया.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा था.

दिल्ली पुलिस और बचाव पक्ष के वकील से स्पष्टीकरण के बाद विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने आदेश सुरक्षित रखा.
दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर इलाके में कथित घोषित अपराधी शावेज खान को गिरफ्तार करने से सरकारी कर्मचारियों को रोकने के लिए अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया. जिसके बाद उन्हें अंतरिम संरक्षण दिया गया और 13 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया.
सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि छह मामलों की जांच लंबित है और आरोपी के खिलाफ पांच मामलों में मुकदमा चल रहा है.

पुलिस ने कोर्ट में पेश किए सीसीटीवी फुटेज

13 फरवरी को ओखला से आप विधायक को किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिया गया था और अदालत ने आप विधायक को जांच में शामिल होने के लिए कहा था.
पुलिस ने सोमवार को सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान अदालत के समक्ष उस मामले में पेश किए, जिसमें ओखला विधायक ने कथित तौर पर शावेज खान की गिरफ्तारी में बाधा डाली थी.
इससे पहले, अदालत ने शावेज खान के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल न करने और अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी उनके घोषित अपराधी (पीओ) का दर्जा रद्द न करने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की थी.

खान के वकील ने मामले को ही गलत बताया

खान के वकील ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस ने पहले ही स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि शावेज खान का पीओ दर्जा जानबूझकर रद्द नहीं किया गया था. वकीलों ने तर्क दिया कि इसलिए पुलिस की हिरासत से किसी व्यक्ति को भागने में मदद करने का सवाल ही कहां उठता है.
अदालत ने 10 फरवरी को पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा था कि क्या शावेज खान 10 फरवरी को घोषित अपराधी था, जब कथित घटना हुई थी.
ओखला विधायक के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह व्यक्ति जुलाई 2018 से जमानत पर बाहर था और घोषित अपराधी नहीं था.

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