Supreme Court NEET UG : सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें NEET-UG, 2024 से संबंधित याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि वह काउंसिलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा. हलांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले मे कहा कि अगर आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा रद्द होती है तो काउंसिलिंग को भी रद्द कर दिया जायेगा
Supreme Court में NEET UG पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में आज NEET UG परीक्षा विवाद पर एक बार फिर सुनवाई हुई . शीर्ष अदालत ने NEET UG की काउंसिलिंग पर रोक लगाने से एक बार फिर से इनकार कर दिया है.इस मामले में दायर याचिका पर 11 जून को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिलिंग रद्द करने की अपील खारिज कर दी थी. आज सुप्रीम कोर्ट में NEET UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है. NEET UG परीक्षा में धांधली के आरोपों के साथ 49 छात्रों और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है.
NEET UG परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच की मांग
याचिकाकर्ताओं ने शार्ष अदालत से मांग की है कि जिन छात्रों को एग्जाम में 620 से ज्यादा अंक मिले हैं, उनका बैकग्राउंड चेक हो और फॉरेंसिक जांच की जाये. याचिकाकर्ताओं की मांग है कि NEET UG पेपर लीक के आरोपों की जांच CBI के द्वारा कराई जाये.
NTA की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की उस याचिका पर भी सुनवाई की जिसमें NTA ने सुप्रीम कोर्ट से अलग अलग हाईकोर्ट्स में दाखिल की गई सभी याचिकाओं को एक साथ करके सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने धांधली से संबंधित सभी मामलों को शीर्ष अदालत में ट्रांसफर करने के लिए 4 याचिकाएं दायर की हैं. इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी सुनवाई कर रहे हैं.