Delhi Excise Policy: गुरुवार (30 मई) दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया Manish Sisodia को फिर जमानत नहीं मिली. शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को एक बार फिर निराशा का सामना करना पड़ा. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी.
दिल्ली शराब नीति मामले एक साल से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को सिर्फ एक बार चंद घंटो के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी जब उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने पर उन्हें उनसे मिलने दिया गया था.
संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद बढ़ी थी सिसोदिया की रिहाई की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट से आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शराब नीति मामले में जमानत मिलने के बाद आप के बाकी नेताओं की रिहाई की भी उम्मीद बढ़ गई थी. ऐसा कहा जा रहा था कि संजय सिंह के बाद सिसोदिया को भी जमानत मिल जाएगी हलांकि ऐसा नहीं हुआ.
बल्कि 20 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार में जाने के लिए जो याचिका लगाई थी उसे भी वापस ले लिया था. सीबीआई और ईडी हर बार मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहती है कि हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना है. अगर इन्हें जमानत मिली तो गवाहों के प्रभावित कर सकते हैं.
पिछले साल फरवरी से हिरासत में हैं Manish Sisodia
सिसौदिया पर आरोप है कि उन्होंने दक्षिण के शराब डीलरों के एक समूह, जिसे “साउथ ग्रुप” कहा जाता है, को फायदा पहुंचाने के लिए अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति में बदलाव किए, जिससे नई व्यवस्था के तहत लाभ मार्जिन बढ़ाकर सरकारी खजाने को नुकसान हुआ.
आम आदमी पार्टी (आप) नेता सिसोदिया इस साल फरवरी से हिरासत में हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों उनकी जांच कर रहे हैं.