2 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal को जेल जाना होगा. केजरीवाल की मेडिकल जांच के लिए अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने तुरंत सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया है.
नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी थी
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केजरीवाल की जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई से मना करते हुए कहा कि कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है. उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट भी दी थी. इसलिए अब इस आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकती.
सोमवार को लगाई थी अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका
सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मेडिकल जांच के लिए 7 दिन अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी. आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने कहा कि यह विस्तार पीईटी-सीटी (PET-CT) स्कैन और दूसरे मेडिकल टेस्ट कराने के लिए मांगा गया है.
1 जून तक जमानत पर है Arvind Kejriwal
सुप्रीम कोर्ट ने आप सुप्रीमों को सात चरण के लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए आखिरी चरण के मतदान के दिन तक यानी 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है. उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने और जेल लौटने का निर्देश दिया गया है.
21 मार्च 2024 को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी
आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनके आवास पर ईडी टीम की व्यापक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था. यह राजधानी में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था, खासकर तब जब मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन जैसे प्रमुख नेता पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों में सलाखों के पीछे थे और केवल सांसद संजय सिंह को जमानत मिल पाई थी.
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