प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 73.43 लाख रुपये से अधिक की जमीन, एक इमारत और बैंक जमा राशि जब्त कर ली.
क्या-क्या हुआ कुर्क
एजेंसी ने एक बयान में कहा, कुर्क की गई संपत्तियों में 1,538 वर्ग फुट की जमीन जो आराजी नंबर 604, मौजा रजदेपुर देहाती, ग़ाज़ीपुर जिले की तहसील सदर के अलावा उस पर बनी एक व्यावसायिक इमारत के साथ ही 6,020 वर्ग फुट की भूमि का एक भूखंड जो आराजी नंबर 169।, मऊ जिले के तहसील-सदर के अंतर्गत परगना के मौजा जहांगीराबाद में स्थित है.
इन संपत्तियों का कुल पंजीकृत मूल्य 73,43,900 रुपये है. ये संपत्तियां अब्बास अंसारी (मुख्तार अंसारी के बेटे) ने 6.23 करोड़ रुपये की सरकारी दर के मुकाबले 71.94 लाख रुपये की कम कीमत पर हासिल की थीं.
इसके अलावा, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किए जाने के बाद मुख्तार अंसारी के बैंक खाते में जमा राशि के रूप में 1.5 लाख रुपये भी कुर्क किए हैं.
क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर से जुड़ा है. इसमें “मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों पर सरकारी जमीन हड़पने और उस पर गोदाम बना भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड को किराए पर दिए जाने का आरोप है. इन गोदामों का किराया मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों को दिया गया जाता था.
पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी की संपत्ति की थी जब्त
ईडी ने इससे पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी और मुख्तार अंसारी और उनके नियंत्रण वाली कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़ी 1.5 करोड़ रुपये की बुक वैल्यू वाली सात अचल संपत्तियों (जिला मऊ और जालौन में जमीन के एक भूखंड के रूप में) को जब्त किया था.
इस मामले में अब तक मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी (मऊ सदर निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक) और मुख्तार अंसारी के बहनोई आतिफ रजा को ईडी ने गिरफ्तार किया है. एजेंसी ने उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र भी दायर किया है.
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