शादी का वादा कर युवती से 10 महीने तक दुष्कर्म, गर्भपात कराने के आरोप में FIR दर्ज

हाजीपुर। बिहार के वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ यौन शोषण करने और गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराने का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसाकर लगभग दस महीने तक उसका दैहिक शोषण किया और बाद में शादी के वादे से मुकर गया।

सिलाई कार्य के दौरान आरोपी से हुई पहचान

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्वी चंपारण जिले की रहने वाली पीड़िता पिछले दो वर्षों से तिसिऔता पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिंदी चौक पर किराए का कमरा लेकर रहती थी। वहाँ रहकर वह सिलाई-कढ़ाई और एलबम निर्माण का कार्य करती थी। इसी दौरान 14 जनवरी 2026 को महुआ थाना क्षेत्र के महुआ सिंह राय गांव निवासी नीरज कुमार उर्फ नीरज यादव से उसकी मुलाकात हुई। आरोप है कि युवक ने युवती को अपने प्रेम के जाल में उलझाया और शादी का प्रलोभन देकर उसे मंगरू चौक स्थित धर्मकांटा के पीछे एक किराए के मकान में ले गया, जहाँ उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

दस माह तक शारीरिक शोषण और जबरन गर्भपात

इसके बाद आरोपी शादी का झांसा देकर करीब दस महीनों तक लगातार युवती का शारीरिक शोषण करता रहा। इस बीच जब युवती गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने 20 अप्रैल 2026 को जबरदस्ती दवा खिलाकर उसकी दो महीने की गर्भावस्था का पात करा दिया। गर्भपात के बाद जब पीड़िता ने उस पर तुरंत विवाह करने का दबाव बनाया, तो आरोपी नीरज यादव ने उसका आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देनी शुरू कर दी।

परिजनों द्वारा पीड़िता को जान से मारने की धमकी

आरोपी के इस रवैये से परेशान होकर पीड़िता जब शिकायत करने नीरज के घर पहुँची, तो वहाँ स्थिति और बिगड़ गई। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी के पिता रविंद्र राय और उसकी माँ ने घर आई युवती के साथ भद्दी गाली-गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से भगा दिया। इस पूरी घटना से त्रस्त होकर पीड़िता ने महुआ पुलिस थाने का रुख किया और आरोपी तथा उसके परिजनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है।

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