Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, ’11 दस्तावेज़ या आधार स्वीकार करें’

बिहार एसआईआर Bihar SIR मुद्दे से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से कहा कि 11 दस्तावेज या आधार कार्ड स्वीकार करें. साथ ही, यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया मतदाता अनुकूल होनी चाहिए.

हटाए गए मतदाताओं को आधार के साथ ऑनलाइन आवेदन की अनुमति

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम बिहार एसआईआर के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे.
सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत हटाए गए मतदाताओं के नामों में सुधार के लिए राजनीतिक दलों द्वारा आगे न आने पर आश्चर्य व्यक्त किया.
सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की इस दलील पर ध्यान दिया कि बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में 85,000 नए मतदाता सामने आए हैं और राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंटों द्वारा केवल दो आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं.

विपक्ष ने Bihar SIR में आधार स्वीकार नहीं करने को लेकर जताई था चिंता

यह मुद्दा चुनावी राज्य बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से उपजा है, जिस पर विपक्षी दलों ने कथित तौर पर उचित सत्यापन के बिना, वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर चिंता जताई है.
विपक्ष ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया अनुचित है, क्योंकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक 11 दस्तावेजों में आधार शामिल नहीं है, जो अन्य दस्तावेजों की तुलना में आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला दस्तावेज है.

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