Sunday, January 25, 2026

अवधेश राय हत्याकांड समेत 5 मामलों में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार, कोर्ट ने 10 साल की कैद और 5 लाख जुर्माना लगाया

गुरुवार को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मऊ के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी पाया था जिसके बाद अब कोर्ट ने दस साल जेल और पांच लाख का जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसी मामले में मुख्‍तार के साथी भीम सिंह को भी दस साल कैद की सजा सुनाई है.

1996 में दायर हुए 5 केस के मामले में ये फैसला आया है
आपको बता दें गैंगस्टर एक्ट के तहत 1996 में गाजीपुर की सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर मामला दर्ज हुआ था. मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र में तत्कालीन एडिशनल एसपी पर गोली चलाने, 1991 में सिगरा, वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड को मिलाकर कुल पांच चार्ज लगे थे.

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