Friday, February 7, 2025

Tejashwi on Reservation: केंद्र-बिहार में NDA की सरकार है, वे नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसे अनुसूची -9 में डाला जाए

Tejashwi on Reservation: शुक्रवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना और प्रदेश में नीतीश सरकार द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. तेजस्वी यादव कहा, “हमें बिहार और केंद्र की मौजूदा एनडीए सरकार पर भरोसा नहीं है. सरकार में भाजपा बड़ी भागीदार है. चाहे बिहार की एनडीए सरकार हो या केंद्र की, वे नहीं चाहते कि आरक्षण कोटा, जिसे बढ़ा दिया गया है, 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए.”

भाजपा जातीय जनगणना के खिलाफ है-तेजस्वी यादव

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, “… हम शुरू से कहते थे कि भाजपा जातीय जनगणना के खिलाफ है… यह मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने रोका, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है. हमने पहले कहा था कि अगर इसे अनुसूची 9 में नहीं डाला जाएगा तो हम धरना देंगे. केंद्र-बिहार में NDA की सरकार है और वे नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसे अनुसूची -9 में डाले. हम सुप्रीम कोर्ट के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपने जवाब में झूठ बोल रही है, अनुसूची -9 में डालने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है… इनकी नियत नहीं है कि इसे शेड्यूल-9 में किया जाए…”

तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर किया हमला

तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश किंग मेकर की स्थिति में है ऐसे में न वो प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा ले पा और न ही बढ़ी आरक्षण को शेडयूल 9 में डालवा पा रहे है.
तेजस्वी यादव ने एलान किया कि उनकी पार्टी राज्य में जाति जनगणना के आधार पर बढ़ें आरक्षण को लागू कराने के लिए सड़क पर उतरेगी.

तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यो को एससी, एसटी कोटा में ज्यादा पिछड़ी जातियों के लिए उप-वर्गीकरण करने का अधिकार देने के फैसले से वह सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आरजेडी भी इसको नहीं मानती है. अगर आर्थिक तौर पर न्याय दिलाना है तो सबको नौकरी दीजिए.

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द करने के फैसले पर रोक नहीं लगाई

आपको बता दें, 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को झटका देते हुए बिहार में आरक्षण 65% बढ़ाने के फैसले को रद्द करने वाले पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हलांकि कोर्ट इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करने तैयार हो गई है. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई सितंबर में करेगा.

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