Pune Porsche crash: पुणे पुलिस ने पोर्श दुर्घटना मामले में संदिग्धों के रक्त के नमूनों में हेराफेरी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. ये जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने सोमवार रात दोनों गिरफ्तारियां कीं.
रक्त के नमूनों में हेराफेरी के आरोप में 2 और गिरफ्तार
गिरफ्तार किए गए दो लोगों पर मुख्य नाबालिग आरोपी के दो दोस्तों के रक्त के नमूनों की अदला-बदली करने का आरोप है, जो दुर्घटना के समय पोर्श कार में मौजूद थे. इस दुर्घटना में दो आईटी पेशेवरों की जान चली गई थी. जुलाई में, दुर्घटना के बाद पुणे अपराध शाखा इकाई ने आरोपियों के माता-पिता और ससून अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. उन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और रक्त के नमूनों में हेराफेरी करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था.
मामले में आगे की जांच जारी है, पुणे पोर्श दुर्घटना के मुख्य आरोपी को रिमांड के लिए मंगलवार, 20 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा.
25 जून को हाईकोर्ट ने दी थी आरोपी की जमानत
25 जून को Pune Porsche crash मामले में आरोपी किशोर को सुधार गृह से रिहा करने का आदेश दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा, “हम याचिका को स्वीकार करते हैं और उसकी रिहाई का आदेश देते हैं. कानून से संघर्षरत बच्चा (सीसीएल) याचिकाकर्ता (पैतृक चाची) की देखभाल और हिरासत में रहेगा.”
इसके साथ ही कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के रिमांड के आदेश को भी अवैध बताया और कहा कि ये जेजेबी के अधिकार क्षेत्र में नहीं था कि वो किशोर को हिरासत में भेजे.
क्या है Pune Porsche crash मामला
आपको बता दें 19 मई की सुबह एक तेज रफ्तार पोर्शे टायकन ने दो युवा आईटी पेशेवरों की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, इस दुर्घटना में दोनों युवाओं की मौत हो गई. आरोप है कि पोर्शे टायकन कार नाबालिग चला रहा था.
पुलिस का दावा है कि हादसे के वक्त आरोपी किशोर नशे में था. किशोर को शुरू में किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत दे दी थी, जिसने उसे सड़क दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखने के लिए भी कहा था, लेकिन पुलिस के नरम व्यवहार और समीक्षा आवेदन पर नाराजगी के बाद, उसे 5 जून तक एक अवलोकन गृह में भेज दिया गया था.
पुणे पुलिस ने दुर्घटना के सिलसिले में किशोर के पिता विशाल अग्रवाल, जो एक रियाल्टार हैं, और उनके दादा सुरेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था.
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