नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एक सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कोई सार्वजनिक मंच / सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है तो वो केवल माफी मांग कर बच नहीं सकता है. ऐसे लोगों को सजा मिलनी जरुरी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि उन्हें अपने किये की सजा भुगतनी चाहिये .
TN के पूर्व MLA के मामले के दौरान Supreme Court की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ये महत्वपूर्ण टिप्पणी तमिल एक्टर और पूर्व विधायक एस वी शेखर (Ex MLA V Shekhar) के खिलाफ मामले पर सुनवाई के दौरान कहा. सुप्रीम कोर्ट ने तमिल एक्टर और विधायक एस वी शेखर के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इंकार कर दिया. तमिल एक्टर एस वी शेखर पर एक महिला पत्रकार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज है.
महिला पत्रकार का क्या है मामला
साल 2018 में वी शेखर ने महिला पत्रकारों को निशाने पर लेते हुए सोशल मीडिया फ्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने महिला पत्रकारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. मामला ये था कि एक महिला पत्रकार ने तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया था. वी शेखर ने महिला के आरोप पर अपनी राय फेसबुक पर रखी थी जिसमें महिला पत्रकारो के लेकर कई अनर्गल बाते कहीं थी.
अभद्र पोस्ट का मामला कहां तक पहुंचा
इस फेसबुक पोस्ट के बाद राज्य में काफी बवाल मचा और डीएमके (DMK) ने विधायक वी शेखर का इस्तीफा मांग लिया. मामले को बढ़ता देख वी शेखर ने अपना पोस्ट FACEBOOK से डिलीट कर दिया लेकिन इस मामले पर तमिलनाडु पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था. इसी मामले को खारिज कराने के लिए पूर्व विधायक वी शेखर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसे आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.