प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छठा समन जारी कर 19 फरवरी को पेश होने को कहा है. समाचार एजेंसी एएनआई ने ये खबर दी है.
ईडी के समन मामले में केजरीवाल को कोर्ट में 17 फरवरी को होना है पेश
आपको बता दें 17 फरवरी को केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है. केजरीवाल ने 2 फरवरी को ईडी के पांचवें समन को जब ये कहकर खारिज कर दिया की समन गैरकानूनी है तो ईडी ने समन का पालन न करने को लेकर राउज़ एवेन्यू कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. ईडी की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को समन का पालन करना चाहिए था और उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में तलब किया. उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ईडी के समन अवैध और राजनीति से प्रेरित है. केजरीवाल का दावा है कि ईडी का उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना है.
कब-कब दिया ईडी ने केजरीवाल को समन
तो आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने पहली बार 2 नवंबर 2023 को बुलाया था. इसके बाद ईडी ने दूसरा नोटिस जारी कर उन्हें 21 दिसंबर 2023 को तलब किया. इसके बाद तीसरा नोटिस 3 जनवरी, को तो चौथा 18 जनवरी और फिर 2 फरवरी 2024 को 5वां समन जारी किया गया था.
क्या है केजरीवाल पर आरोप और क्या है पूरा मामला
पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को ईडी ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूछताछ और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज करने के संबंधित में तलब किया है.
यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी, आम आदमी पार्टी (आप) ने इस आरोप का बार-बार खंडन किया है.
बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया.