दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आप विधायक अमानतुल्ला खान Amanatullah Khan द्वारा एजेंसी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में जमानत मांगने पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
खान के वकील ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष जमानत याचिका दायर की, जिन्होंने ईडी को 29 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
29 अक्तूबर को होगी Amanatullah Khan की जमानत पर सुनवाई
न्यायाधीश ने 21 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा, “आरोपी अमानतुल्ला खान की ओर से नियमित जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया गया है. इसकी प्रति ईडी को उपलब्ध करा दी गई है. जवाब दाखिल किया जाए. 29 अक्टूबर, 2024 को सूचीबद्ध करें.”
इस बीच, न्यायाधीश ने मामले में खान की न्यायिक हिरासत 5 नवंबर तक बढ़ा दी. यह आदेश ईडी द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया, जिसमें अदालत को बताया गया कि अगर खान को रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और जांच में बाधा डाल सकता है.
अदालत ने आदेश दिया, “जांच के उन्नत और महत्वपूर्ण चरण को देखते हुए, आवेदन को अनुमति दी जाती है. आरोपी अमानतुल्ला खान को अगली तारीख – 5 नवंबर, 2024 तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है.”
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किए गए अमानतुल्ला
खान को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया. ईडी ने 2 सितंबर को दिल्ली के ओखला इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत खान को गिरफ्तार किया था. केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा था कि उसने तलाशी के दौरान सवालों का सामना करने के बाद खान को गिरफ्तार किया, लेकिन वह “बहस” करते रहे.
खान के खिलाफ धन शोधन की जांच दो प्राथमिकी से शुरू हुई – वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो का मामला और दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई द्वारा दर्ज कथित आय से अधिक संपत्ति का मामले में भी जांच हो रही है.