Tuesday, July 22, 2025

बिहार में चुनाव से पहले आयोग की तैयारी,वोटर लिस्ट की जांच शुरु,जानिये देने होंगे कौन-कौन से दस्तावेज ?

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Bihar Voter List Verification :  इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्रों की गहन जांच (एसआईआर) के लिए काम शुरु कर दिया है.इस जांच प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के कर्मचारी घर-घर जाकर मतदाताओं का सर्वे करेगें.  सर्वे का आधार पर ही नये मतदाताओं के नाम लिस्ट में जोड़े और घटाये जायेंगे.

Bihar Voter List Verification की प्रक्रिया क्या होगी ?

इस सर्वे के आधार पर ही चुनाव आयोग प्रदेश के फर्जी वोटरों के नाम भी हटाने का काम करेंगे. इस प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग के बूथ लेवल के अधिकारी (BLO) घर घर जाकर मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच करेंगे. फिर दस्तावेंजों के सत्यापन के बाद वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा. बिहार में चुनाव आयोग लगभघ 22 साल के बाद मतदाती सूची को अपडेट करने जा रहे हैं.इससे पहले 2003 में मतदाता सूची का नवीनीकऱण हुआ था. ऐसे में एक पूरी पीढ़ी ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को नहीं देखा है. तो आइये अपको बताते हैं कि मतदात सूची की गहण जांच प्रक्रिया के दौरान आपको बतौर नागरिक क्या-क्या दस्तावेज दिखाने होंगे.

मतदाता सूची नवीनीकरण के लिए गाइडलाईन जारी

बिहार चुनाव आयोग ने इस संबंध में विस्तार से गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें बताया गया है हर क्षेत्र के BLO अगले महीने की 27 जुलाई तक वोटर्स के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे. इसके लिए हर वोटर को एक फॉर्म मिलेगा, जिसमें मांगी गई जानकारियां देनी होगी. वोटर्स को ये फॉर्म बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर उपलब्ध कराये जायेंगे . फिर वोटर्स इस फॉर्म को भरकर और इनके साथ मांगे गये दस्तावेजों के साथ इसे बीएलओ को वापस देंगे.यहां वोटर्स के पास एक और ऑप्शन है. अगर आप चाहे तो अपने अपनी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं.

चुनान आयोग की गाइडलाइन 

 जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उनके लिए गाइड लाइन के मुताबिक   जिन वोटर्स का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उन्हें अपनी जन्मतिथि या स्थान के सत्यापन के लिए फार्म में मांगे गये दस्तावेजों में कोई एक वैध दस्तावेज देना होगा.

1987 से 2004 के बीच जन्म हुआ है तो-

जिन वोटर का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है, उन्हें अपने अपने एक वैध दस्तावेज के साथ साथ अपने माता-पिता में से किसी एक का भा वैध दस्तावेज देना होगा.

2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे फर्स्ट टाइम वोटर के लिए

इसी तरह, 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को अपना और अपने माता-पिता का वैध दस्तावेज फॉर्म के साथ देना होगा. अगर माता-पिता में से कोई भी भारतीय नहीं हों तो उन्हें अपने जन्म के समय का अपने माता-पिता के वैध पासपोर्ट और वीजा की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी होगी.

कौन कौन से दस्तावेज होंगे मान्य ?

  1. भारत सरकार के द्वारी जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को मिलने वाले पेंशन भुगतान आदेश
  2. 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र,प्रमाण पत्र,सरकार या स्थानीय निकायों के द्वारा दिया गया कोई दस्तावेज , बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी या पीएसयू के द्वारा जारी किया गया कोई भी दस्तावेज मान्य होगा.
  3. जन्म प्रमाण पत्र
  4. पासपोर्ट
  5. मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड, कॉलेज या विश्वविद्यालय के द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक (10वीं बोर्ड परीक्षा) का सर्टिफिकेट
  6. सरकार की किसी संस्था के द्वारा जारी मूल (ओरिजिनल) निवास प्रमाण पत्र
  7. राज्य सरकार के द्वारा जारी ओबीसी, एससी या एसटी का प्रमाण पत्र
  8. वन अधिकार प्रमाण पत्र
  9. सरकार एजेंसी के द्वारा रजिस्टर्ड फैमिली रजिस्टर
  10. सरकार द्वारा जारी किसी जमीन या घर का प्रमाण पत्र
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