डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिर पैरोल पर बाहर हैं, अबतक 406 दिन जेल से बाहर बिता चुका है रेप का दोषी

साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सज़ा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह Gurmeet Ram Rahim को हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल से एक बार फिर रिहा कर दिया गया है. राज्य के सक्षम अधिकारी ने उन्हें 30 दिन की पैरोल दी है. सजा के बाद यह उनकी 16वीं टेम्पररी रिहाई है.

मंगलवार सुबह 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया राम रहीम

खुद को भगवान कहने वाला बाबा मंगलवार सुबह करीब 6:34 बजे सुनारिया जेल से बाहर आया, और बाहर निकलते समय सिक्योरिटी का कोई खास इंतज़ाम नहीं था.
पैरोल को कन्फर्म करते हुए, उसके वकील जितेंद्र खुराना ने ANI को बताया, “उसे आज पैरोल मिल गई है. यह राज्य की अथॉरिटी ने दी है. उसे 30 दिनों की पैरोल दी गई है.” उन्होंने आगे कहा, “वह पैरोल के दौरान सिरसा में अपने डेरा सच्चा सौदा में रहेगा.”
खुद को भगवान कहने वाले बाबा को पैरोल मिलने का यह पहला मामला नहीं है, पहले भी उसकी कुछ समय के लिए रिहाई की पॉलिटिकल आलोचना और सिक्योरिटी की चिंताएं हुई हैं.

रेप के दोषी ‘भगवान’ को जेल से 436 दिन बाहर

अगस्त 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से यह 16वीं बार है जब गुरमीत राम रहीम सिंह कुछ समय के लिए जेल से बाहर आया है. इससे पिछले लगभग 9 सालों में जेल से बाहर बिताए उसके कुल दिन लगभग 436 दिन हो गए हैं, जिसमें वह 20 साल की जेल की सज़ा काट रहा है. अभी की रिहाई से पहले राम रहीम 406 दिन जेल से बाहर रह चुका है.

अपराधी 8647/C के लिए ऑफिशियल जेल रिकॉर्ड के अनुसार ब्रेकडाउन इस प्रकार है:

पहली रिलीज़ (अक्टूबर 2020): 1 दिन
दूसरी रिलीज़ (मई 2021): 0.5 दिन (अपनी माँ से मिलने के लिए 12 घंटे)
तीसरी रिलीज़ (फरवरी 2022): 21 दिन
चौथी रिलीज़ (जून 2022): 30 दिन
पाँचवीं रिलीज़ (अक्टूबर 2022): 40 दिन
छठी रिलीज़ (जनवरी 2023): 40 दिन
सातवीं रिलीज़ (जुलाई 2023): 30 दिन
आठवीं रिलीज़ (नवंबर 2023): 21 दिन
नौवीं रिलीज़ (जनवरी 2024): 50 दिन
दसवीं रिलीज़ (अगस्त 2024): 21 दिन
11वीं रिलीज़ (अक्टूबर 2024): 20 दिन
12वीं रिलीज़ (जनवरी 2025): 30 दिन
13वीं रिलीज़ (अप्रैल 2025): 21 दिन
14वीं रिलीज़ (अगस्त 2025): 40 दिन
15वीं रिलीज़ (जनवरी 2026): 40 दिन
16वीं रिलीज़ (मई 2026): 30 दिन (अभी की रिलीज़)
राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद अगस्त 2017 में पहली बार सुनारिया जेल में रखा गया था और तब से उसे कई बार पैरोल या फर्लो पर रिहा किया गया है, जिसमें इस साल की शुरुआत में जनवरी में 40 दिन की पैरोल भी शामिल है, जिसके बाद वह 15 फरवरी को जेल वापस आ गया.

डेरा चीफ इतनी बार जेल से बाहर क्यों रहते हैं?

डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह की बार-बार रिहाई हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिज़नर्स (टेम्पररी रिलीज़) एक्ट, 2022 के तहत कानूनी तौर पर आसान है. इस नियम के तहत, योग्य दोषी हर कैलेंडर साल में 70 दिन तक की पैरोल और 21 दिन की फर्लो के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
इंडिया टुडे के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने उनके कई मामलों को सीरियल किलिंग के बजाय साज़िश माना है, इसलिए वह स्टैंडर्ड टेम्पररी रिलीज़ बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल बने हुए हैं.

Gurmeet Ram Rahim कई दूसरे मामलों में हो चुका है बरी

इससे पहले 7 मार्च को, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी कर दिया था.
गुरमीत राम रहीम पर सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या की साजिश रचने का आरोप था, क्योंकि उन्होंने अपने अखबार में डेरा चीफ की खुलेआम बुराई की थी. 2019 में, एक स्पेशल CBI कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई. राम रहीम के साथ, तीन और दोषियों – कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल – को भी हत्या के मामले में दोषी पाया गया और उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई. कोर्ट ने हर एक पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया था.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राम रहीम को बरी करते हुए फैसला सुनाया.
इससे पहले, 2024 में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा चीफ और चार अन्य को 2002 में डेरा के एक पूर्व अधिकारी की हत्या के मामले में बरी कर दिया था. पंचकूला की स्पेशल CBI कोर्ट ने डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम और चार अन्य समेत सभी आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी.
आरोप है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां गांव के रहने वाले रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह अपने खेतों में काम कर रहे थे.

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