Tuesday, July 7, 2026
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25 अक्टूबर से बिना पोल्युशन अंडर कट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के दिल्ली में नहीं मिलेगा पेट्रोल  

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Delhi minister Gopal Rai File Photo
Delhi minister Gopal Rai File Photo

दिल्ली सरकार ने इस बार सर्दी आने से पहले ही प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए कई कदम उठाने का फैसला किया है. इसके तहत ही  दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब दिल्ली में बिना प्रदूषण सार्टिफिकेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा.

आज दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी मीडिया को दी.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार ने तीस विभागों के साथ मिलकर विंटर एक्शन प्लान बनाया है और अब सभी विभागों को संबंधित नियमों को लेकर अलर्ट कर दिया गया है.दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान मीडिया के सामने पेश किया था जिसके माध्यम से दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. प्रयोग के तौर पर कुछ इलाकों में किये गये प्रयास के बाद उन इलाकों में प्रदूषण में 18 प्रतिशत की कमी देखी गई.

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो भी प्लान तैयार किया गया है उसे सख्ती से लागू किया जायेगा.  प्लान के इम्पिमेंटशन के लिए दिल्ली सरकार ने 24×7 वाररुम बनाया है जो सोमवार (3 अक्टूबर) से काम करना शुरु कर देगा. वार रुम के जरिये मॉनेटरिंग की जायेगी. दिल्ली सरकार एप के जरिये लोगों के GRAP(GRADED RESPONSE ACTION PLAN)  लागू करने के लिए प्रोत्साहित करेगी.

15 प्वाइंट विंटर एक्शन प्लान के मुताबिक 3 अक्टूबर से वार रुम काम करना शुरु कर देंगे. 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन शुरु होगा.इसके तहत 500 स्क्वॉयर मीटर से ज्यादा के कंस्ट्रक्शन साइट को बेव पोर्टल पर रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा,साथ ही 500 स्क्वॉयर मीटर से बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पर स्मॉगगन लगाना अनिवार्य होगा.जो भी कंपनियां कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रही है हैं वो इस के लिए तैयारी कर लें.

10 अक्टूबर से बायो डिकम्पोजर का छिड़काव शुरू होगा. पहली बार में पांच हजार एकड़ में छिड़काव किया जायेगा.दिल्ली सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो पराली को जलाने की जगह छिडकाव से पराली को नष्ठ करें .

गोपाल राय ने बताया कि गाडियों के ऑड इवन को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है.सरकार ARAP पर फोकस करेगी. अब GRAP AQI के आधार पर तय होगा. 200 से 300 AQI होने पर GRAP के अनुसार डस्ट मैनेजमेंट के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा, कूडा का प्रबंधन और जनरेटर सेट बंद करने होगें.300-400 AQI हो तो तंदूर , डीजल सेट  बंद करनी होगी. पार्किंग फीस बढ़ा दी जायेगी.मेट्रो फेरे बढा़ाये जायेंगे.

400-500 AQI होने पर दिल्ली से बाहर से आने वाल गाडियों पर रोक लगाई जायेगी.