Tuesday, February 17, 2026

कांग्रेस के PayCM कैंपेन के खिलाफ दायर बीजेपी की याचिका खारिज, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानी का मुकदमा रद्द

कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री (CM) सिद्धारमैया और डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा दायर मानहानि के केस में सभी कार्रवाई रद्द कर दी.
कोर्ट ने कहा, “कार्रवाई जारी रखने देना कानून के प्रोसेस का गलत इस्तेमाल होगा. जहां तक पिटीशनर (गांधी) का सवाल है, कार्रवाई रद्द की जाती है.”

PayCM कैंपेन के खिलाफ थी याचिका

आपको बता दें, BJP नेता केशव प्रसाद ने गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री (CM) सिद्धारमैया और डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि का केस फाइल किया था. इसमें 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के विज्ञापनों और कैंपेनिंग नारों खास PayCM कैंपेन का हवाला दिया गया था.
PayCM विज्ञापनों में, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि BJP, जो उस समय राज्य में सत्ता में थी, सरकारी कामों को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर और दूसरों से 40 परसेंट तक कमीशन/रिश्वत ले रही थी.
BJP ने अपनी शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर उस समय के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत अपनी पार्टी के सदस्यों को टारगेट करते हुए झूठे विज्ञापन फैलाने का आरोप लगाया था.
सिद्धारमैया, शिवकुमार और गांधी को जून 2024 में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में ज़मानत दे दी थी.

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