Friday, November 8, 2024

Nithari case: इलाहाबाद HC ने निठारी कांड के दोनों आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी किया, मौत की सज़ा पलटी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को 2005-2006 के नोएडा सिलसिलेवार हत्या मामले (निठारी कांड) से संबंधित 12 मामलों में मुख्य संदिग्ध सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया. सभी 12 मामलों में उसे ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी.
दूसरी ओर, इस मामले में सहअभियुक्त मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने उन दो मामलों में बरी कर दिया है, जिनमें उसे ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी.
आपको बता दें, न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की पीठ ने पिछले महीने मामलों में फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को कोर्ट ने पंढेर और कोली के दायर अपील को स्वीकार कर लिया.

क्या था निठारी कांड

सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर उत्तर प्रदेश के नोएडा में कुख्यात निठारी हत्याकांड में आरोपी और सह-अभियुक्त हैं. कोली को 2005 और 2006 के बीच कई बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था.
यह भयानक मामला दिसंबर 2006 में सामने आया, जब निठारी में एक घर के पास नाले में कई कंकाल पाए गए. दोनों पर यह आरोप लगाया गया था कि कोली बच्चों को मिठाइयाँ और चॉकलेट देकर फुसलाकर घर लाता था, उनकी हत्या करता था और लाशों के साथ यौन संबंध बनाता था. उन पर नरभक्षण का भी आरोप लगाया गया था.
उनके मालिक, व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढेर, निठारी मामले में क्रूर हत्या और बलात्कार के सह-अभियुक्त थे.

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