Saturday, February 21, 2026

IAS Pooja Singhal को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका की खारिज

दिल्ली: IAS Pooja Singhal मनी लांउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड की IAS अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इंकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.

अदालत ने IAS Pooja Singhal को जमानत देने से किया इंकार

इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इसके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं. इसपर अदालत सुनवाई के लिए जल्दबाजी नहीं कर सकती है. इसके बाद अदालत ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इन्कार कर दिया.

मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को किया था गिरफ्तार

खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. इस दौरान उनके और सहयोगियों सहित कई अन्य के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी. इस दौरान ईडी को करीब 20 करोड़ रुपये बरामद हुए थे. पूजा सिंघल के जेल जाते हुए राज्य सराकर ने उन्हें निलंबत कर दिया था.

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आईएएस पूजा सिंघल को इस मामले में कुछ दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. उनकी ओर से अपनी बेटी के बीमार होने और उसकी देखभाल के लिए जमानत देने की गुहार लगाई गई थी. इस पर अदालत ने उन्हें दो माह की जमानत प्रदान की थी. इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में सरेंडर किया था.

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