Agniveer Scheme:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को सेना में अपना चार साल का छोटा कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए अधिक लाभ की घोषणा की. हरियाणा सरकार ने उन्हें इनमें राज्य लोक सेवाओं की भर्ती में आयु में छूट, राज्य स्तरीय भर्ती में आरक्षण, तथा अग्निवीरों को रोजगार देने वाली औद्योगिक कंपनियों को सब्सिडी देने का एलान किया है.
राज्य स्तरीय भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% कोटा
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, “पीएम मोदी द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू की गई है. इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है. हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और SPO के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करेगी…”
#WATCH हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, “पीएम मोदी द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है। हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले… pic.twitter.com/NC3zHNQoqo
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 17, 2024
राज्य लोक सेवाओं की भर्ती में Agniveer Scheme वालों को आयु में छूट
इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, “हम इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान करेंगे. अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में यह आयु छूट 5 वर्ष होगी. सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी. यदि अग्निवीर को किसी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी…”

