Sunday, July 6, 2025

Cash row: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजने की सिफारिश की

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Cash row: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने का प्रस्ताव जारी किया. कुछ दिनों पहले उनके सरकारी आवास पर बेहिसाब नकदी मिलने की घटना हुई थी.
सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, “सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 20 और 24 मार्च को हुई अपनी बैठकों में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने की सिफारिश की है.”

Cash row: “बदनाम करने की साजिश”-न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा

14 मार्च को रात करीब 11:35 बजे तुगलक रोड पर जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद यह पैसा बरामद हुआ। माना जा रहा है कि आग बुझाने वाले पहले लोगों ने स्टोररूम में ढेर सारा कैश पाया, जिनमें से कुछ कथित तौर पर जले हुए थे. जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी उस समय भोपाल में थे. जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने आवास पर मिली नकदी से किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार किया है. उनका दावा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, जिसे उन्होंने “बदनाम करने की साजिश” बताया.

20 मार्च को कॉलेजियम की बैठक में क्या हुआ था

20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की.
हालांकि, विचार-विमर्श के दौरान, कम से कम दो सदस्यों ने तर्क दिया कि केवल स्थानांतरण पर्याप्त नहीं है और तत्काल आंतरिक जांच के लिए दबाव डाला। एक न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा को तुरंत न्यायिक कार्य से हटा दिया जाना चाहिए, जबकि दूसरे ने संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक जांच के लिए दबाव डाला, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने किया था ट्रांसफर का विरोध

उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (HCBA) ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के प्रस्तावित स्थानांतरण का विरोध करते हुए कहा था कि यह “गंभीर सवाल उठाता है कि क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय कूड़ेदान है”.
एक पत्र में, HCBA ने कहा कि भ्रष्टाचार अस्वीकार्य है और न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के निर्णय से वह “हैरान” है.

शनिवार को सीजेआई ने बनाई जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम

22 मार्च को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया. न्यायमूर्ति वर्मा को पहली बार 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था. अक्टूबर 2021 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया. अपनी पदोन्नति से पहले, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के स्थायी वकील के रूप में कार्य किया.

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