संवाददाता सोहन प्रसाद, बेतिया: आगामी आमचुनाव 2024 के मदद्देनजर साफ सुधरे और भयमुक्त चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अब प्रशासन ने अपने कमर कसनी शुरु कर दी है .इसी सिलसिले में बेतिया जिला प्रशासन ने जिले का तमाम लाइसेंसधारी हथियार मालिकों को निर्देश दिया है कि तीन दिनों के अंदर सभी लोग अपने हथियारों का भौतिक सत्यापन Physical Weapons Verification कराये. हर लाइसेंसधारी के लिए ये कराना अनिवार्य होगा.
Bettiah Weapons Verification के लिए निर्देश जारी
वैसे तो नियम के अनुसार हर लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियारो का तीन या पांच साल पर फिजिकल लाइसेंस सत्यापन कराना जरुरी होता है , लेकिन इस समय चुनाव को देखते हुए सभी हथियार धारकों को नये सिरे से अपने लाइसेंसी हथियारों का भौतिक रुप से सत्यापन कराने के लिए कहा गया है. हथियारों के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हर थाने में में स्पेशल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. प्रशासन ने इसके लिए 11 फरवरी से 13 फरवरी की तारीख तय की गई है.
सुबह 10.30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा वेरिफिकेशन का काम
सभी थानों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक हथियारों के फिजिकल वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा. इस दौरान हर लाइसेंसधारक को अपने पास मौजूद कारतूसों आदि की बारे में भी जानकारी देनी होगी. जिला प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि हथियारों के सत्यापन से संबंधित जानकारी जिले के तमाम अधिकारियों को देने के साथ साथ अख़बारों में भी प्रकाशित कराई जायेगी.
पता बदलने के लिए लगेगा 500 रुपये का चालान शुल्क
जिला प्रशासन ने ये ताकीद किया है कि हर लाइसेंसधारी के लिए भौतिक रुप से लाइसेंस के वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है. इसके साथ ही जिला प्रशासन की तऱफ से जारी विज्ञाप्ति के मुताबिक अगर हथियार का लाइसेंस किसी मृतक के नाम पर है तो इसे तत्काल सरेंडर करें.अगर किसी व्यक्ति का पता बदला है तो 500 रुपये के चालान के साथ चालान शुल्क के साथ निवास प्रमाण पत्र और एक पासपोर्ट फोटो के साथ आवेदन जमा करा सकते हैं. फोटो से मिलाने के बाद ही दोबारा हथियारों का लाइसेंस जारी किया जाएगा.