Sunday, September 8, 2024

Imran Khan: पाकिस्तान की अदालत ने इमरान खान की जमानत खारिज की, तोशखाना मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे पूर्व प्रधानमंत्री

इस्लामाबाद की एक आतंकवाद-निरोधी अदालत (एटीसी) ने बुधवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है.
डॉन डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, तोशखाना मामले में फैसला आने के बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के सामने हुए प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में यह फैसला आया है. जज राजा जवाद अब्बास हसन ने इमरान खान के अदालत में पेश न होने के आधार पर ये फैसला सुनाया है.
बुधवार (15 फरवरी) को जारी एक संक्षिप्त आदेश में, अदालत ने कहा, “उपलब्ध रिकॉर्ड से पता चला है कि वर्तमान आवेदक (इमरान खान) को अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए कई अवसर प्रदान किए गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.”

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किस आधार पर खारिज हुई याचिका

जज ने कहा कि पीटीआई नेता इमरान खान (Imran Khan) को तत्काल पूर्व-गिरफ्तारी जमानत 24 अक्टूबर को दी गई थी, लेकिन वह आज समेत 31 अक्टूबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर, 9 दिसंबर, 19 दिसंबर, 10 जनवरी, 31 जनवरी और अदालत में पेश होने में विफल रहे. अदालत ने कहा, “तत्काल जमानत आवेदन की लंबी प्रकृति के कारण, मामले को अनिश्चित काल के लिए नहीं खींचा जा सकता है, इस प्रकार व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगने का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा.”
“इसलिए, आज के लिए चिकित्सा आधार पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करने वाला तत्काल आवेदन खारिज कर दिया गया है.”
आदेश में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता की अदालत के समक्ष उस तारीख को पेश होना जब मामला अंतिम आदेश के लिए निर्धारित किया गया था, (“साइन क्वालिफिकेशन नॉन”) बिल्कुल आवश्यक है.
“इसलिए, याचिकाकर्ता इमरान अहमद खान नियाज़ी के पेश न होने के कारण तत्काल गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज की जाती है.”

इमरान खान ने चिकित्सा आधार पर पेशी से छूट मांगी थी

इससे पहले बुधवार को अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के चिकित्सा आधार पर पेशी से छूट के अनुरोध को खारिज कर दिया. एटीसी जज ने दोपहर 1:20 बजे घोषित आदेश में कहा, “इमरान खान को दोपहर 1:30 बजे अदालत में पेश होना चाहिए.”
पीटीआई नेता लाहौर में अपने ज़मान पार्क घर में तब से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, जब उन्हें एक हत्या के प्रयास में चोट लगी थी. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान (Imran Khan) के वकील बाबर अवान के मुताबिक, इमरान खान ने बुधवार को इस्लामाबाद जाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. आपको बता दें पीटीआई नेता इमरान खान को पहले ही अदालत में पेश होने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया था.

किस मामले में पूर्व-गिरफ्तारी जमानत मांगी थी इमरान खान ने

इमरान पर अक्टूबर 2022 में आतंकवाद का आरोप लगाया गया था, जब पीटीआई सदस्यों ने तोशखाना मामले में पूर्व प्रधान मंत्री को अयोग्य घोषित करने के बाद पूरे देश में ईसीपी कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था.
इमरान खान (Imran Khan) ने अपने समर्थकों से फैसले के सार्वजनिक होते ही विरोध करने का आग्रह किया था. इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कथित तौर पर झड़प हुई थी.

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