8 factors to decide alimony: गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने आठ कारक निर्धारित किए हैं जिन्हें स्थायी गुजारा भत्ता राशि तय करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है.
शीर्ष अदालत का यह आदेश बेंगलुरू के एक तकनीकी विशेषज्ञ की मौत को लेकर चल रही बहस के बीच आया है, जिसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी.
कोर्ट ने पत्नी के लिए गुजर भत्ते को लेकर क्या कहा
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने मंगलवार को तलाक समझौते के एक मामले की सुनवाई करते हुए आठ सूत्री फार्मूला सूचीबद्ध किया.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि इस मामले में अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र के अनुसार, दंपति के विवाह में हर पहलू “पूरी तरह से टूट चुका था”, लेकिन उसने पाया कि पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता देने पर ही विचार करने की जरूरत थी.
सर्वोच्च न्यायालय के 8 factors to decide alimony: :
1-पक्षकारों की सामाजिक और वित्तीय स्थिति
2-पत्नी और आश्रित बच्चों की उचित ज़रूरतें
3-पक्षकारों की व्यक्तिगत योग्यताएँ और रोज़गार की स्थिति
4-आवेदक के स्वामित्व वाली स्वतंत्र आय या संपत्तियाँ
5-वैवाहिक घर में पत्नी द्वारा भोगा जाने वाला जीवन स्तर
6-पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के लिए किए गए किसी भी रोज़गार त्याग
7-कामकाजी न करने वाली पत्नी के लिए उचित मुकदमेबाज़ी की लागत
8-पति की वित्तीय क्षमता, उसकी आय, भरण-पोषण की ज़िम्मेदारियाँ और देनदारियाँ
हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि ये कारक कोई ‘सीधा फार्मूला’ नहीं हैं, बल्कि स्थायी गुजारा भत्ता तय करने के लिए एक ‘दिशानिर्देश’ हैं.
स्थायी गुजारा भत्ता की राशि पति को दंडित न करे- कोर्ट
अपने पिछले निर्णयों में से एक (किरण ज्योत मैनी बनाम अनीश प्रमोद पटेल) का हवाला देते हुए, शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, “जैसा कि हमने किरण ज्योत मैनी में कहा था, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि स्थायी गुजारा भत्ता की राशि पति को दंडित न करे, बल्कि इसे पत्नी के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया जाना चाहिए.”
कोर्ट ने क्रूरता कानून के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी थी
उल्लेखनीय है कि बेंगलुरू स्थित तकनीकी विशेषज्ञ की आत्महत्या पर नाराजगी के बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में महिलाओं द्वारा अपने पतियों के खिलाफ दर्ज कराए गए वैवाहिक विवाद के मामलों में क्रूरता कानून के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी थी.
शीर्ष अदालत ने कहा था कि क्रूरता कानून का दुरुपयोग “प्रतिशोध के लिए व्यक्तिगत उपकरण” के रूप में नहीं किया जा सकता.
तकनीकी विशेषज्ञ की मौत और उसके सुसाइड नोट, जिसमें उसकी पत्नी और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न का उल्लेख है, ने देश में दहेज कानूनों के दुरुपयोग पर भारी आक्रोश पैदा कर दिया है. पुलिस को उस व्यक्ति के घर के अंदर एक तख्ती भी मिली, जिस पर लिखा था, “न्याय मिलना चाहिए”.
उल्लेखनीय है कि इंजीनियर ने आरोप लगाया था कि उससे अलग रह रही उसकी पत्नी और उसके परिवार ने उसके खिलाफ दर्ज झूठे मामलों को निपटाने के लिए 3 करोड़ रुपये की मांग की थी.
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