प्रदूषण से दिल्ली का हुआ बुरा हाल,आज से लागू हुआ GRAP-3,रखे इन बातों का खास ख्याल

GRAP – 3 System Implemented : राजधानी दिल्ली में लगातार हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर हैं.हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP -3  यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण को शुक्रवार यानी 15 नवंबर  लागू करने का फैसला लिया है.

GRAP – 3 System में किन किन चीजों पर रहेगी पाबंदी ?

ऐसे में ये जानना जरुरी है कि सरकार के द्वारा लागू इस नये नियम के बाद दिल्ली में किस-किस तरह के कामों पर पाबंदियां रहेंगी. ये सिस्टम किस तरह से काम करेगा.

दिल्ली में 15 नवबर सुबह 8 बजे से GRAP-3 लागू

इसके लिए सरकार ने 11 सूत्रीय योजना बनाई है जो आज सुबह 08:00 बजे से पूरे दिल्ली और एनसीआर में लागू रहेगी.

ग्यारह सूत्रीय योजना के तहत क्या क्या करेगी सरकार

 1. सड़कों की मशीनों से सफाई की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा.

2. सड़को और भीड़ वाले इलाकों में छिड़काव करके हवा मे मौजूद धूल मिट्टी को दबाया जायेगा. लैंडफिल साइट्स पर अधिक ध्यान रहेगा.

3. निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा. दिल्ली में मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जायेगी. वीक डेज और ऑफिस ऑवर्स  में फेरियों की संख्या बढ़ेगी.

4. उस तरह के निर्माण कार्य पर विशेष निगरानी रहेगी जहां से धूल ज्यादा निकलते हैं. ऐसे कामों पर रोक रहेगी, जिनसे धूल निकलते हैं.
5. पूरे दिल्ली- एनसीआर में स्टोन क्रशर बंद रहेंगे.
6.  दिल्ली-एनसीआर में खनन संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा.
7. दिल्ली-एनसीआर में BS- III पेट्रोल और BS- IV डीजल, एलएमवी (4 पहिया वाहन) के चलने पर प्रतिबंध ऱहेगा.

8. मालवाहक वाहनों के आवाजाही पर सख्ती रहेगी,केवल जरूरी सामानों के परिचालन की अनुमति रहेगी.

9 . दिल्ली के बाहर के पंजीकृत बीएस-III और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले मालवाहक एलसीवी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

10. कुछ खास बसों को छोड़करअंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी.

11.स्कूलों में क्लास 5 तक के बच्चों के क्लासेस ऑनलाइन करने के आदेश

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