Sunday, February 15, 2026

Hemant Soren ED : हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Hemant Soren ED , दिल्ली : झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की जमानत के मामले में प्रवर्तन निदेशायलय (ईडी) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. ईडी ने हाईकोर्ट के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया है. ईडी ने अपनी याचिका में कहा है कि हेमंत सोरेन के मामले में हाईकोर्ट ने जो भी टिप्पणियां की हैं वो गलत हैं. केंद्रीय एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका पर जल्द से जल्द सुनाई करने की अपील की है.

Hemant Soren ED : ‘हेमंत सोरेन की मिली जमानत गैर कानूनी’

ईडी ने अपनी याचिका में कहा है कि हेमंत सोरेन को दी गई जमानत गैर कानूनी है, यानी हाईकोर्ट के द्वारा जमानत देते हुए पीएमएलए एक्ट का उल्लंघन किया गया है. प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई अपनी याचिका में  कहा है कि हाइकोर्ट का ये कहना गलत है कि प्रथम दृष्ट्या हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है. ईडी के मुताबिक हाईकोर्ट के जमानत आदेश में कई तरह की  प्रक्रियागत चूक और और कई तथ्यों की अनदेखी की गई है, जिस पर जल्द  सुनवाई की जरूरत है.

28 जून के हेमंत सोरेन को हाइकोर्ट से मिली थी जमानत

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अवैध भूमि कब्जा और मनी लॉड्रिंग के मामले में ईडी की गिरफ्तारी के 5 महीने बाद 28 जून के हाईकोर्ट से जमानत मिली है. जमानत मिलने के साथ ही हेमंत सोरेन ने बिना समय गंवाये फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और अब विधानसभा में विश्वासमत भी हासिल कर लिया है. हेमंत सोरेन को 82 सदस्यों वाली विधानसभा में  45 विधायकों का समर्थन हासिल है.

ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेने को किया था गिरफ्तार  

जेएमएम का कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड सीएम को प्रवर्तन निदेशालय ने भूमि घोटाला और इससे जुड़े मनी लॉड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था. हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी की रात 7 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था . गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जेल चले गये. पांच महीने रांची सेंट्रल जेल में रहने के बाद झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रोंगनों उपाध्याय की अदालत ने उन्हें प्रारंभिक रुप से मामले में  संलिप्त ना पाते हुए  जमानत दे दी है. अब इसी फैसले को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट मे चैलेंज किया है.

Latest news

Related news