Haryana Building Policy :हरियाणा सरकार ने एनसीआर में आने वाले दो शहरों फरीदाबाद और गुरुग्राम में बनने वाले मकानों को लेकर बड़ी राहत दी है. अब लोग फिर से स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान (स्टिल्ट+4) बना सकेंगे. हरियाणा सरकार ने एक साल बाद कुछ शर्तों के साथ ये इस नियम पर लगी रोक हटा दी है. नई नीति पुरानी कॉलोनोियों में भी लागू होगी.
Haryana Building Policy : शहरी संपदा मंत्री जे.पी. दलाल ने दी जानकारी
हरियाणा सरकार में नगर एवं आयोजना और शहरी संपदा मंत्री जे.पी. दलाल ने गुरीवार को संवाददाता संम्मेलन में सरकरा के इस फैसले के बारे में जानकारी दी. मंत्री जे.पी. दलाल ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से आम लोगों को काफी फायद होगा. ऐसी कॉलोनियों , सेक्टरों में जहां प्रति प्लॉट तीन आवासीय इकाइयों के साथ लेआउट प्लान मंजूर है, और केवल ऐसे प्लाट जिनके पास 10 मीटर या उससे चौड़ी सड़क है, वहां कुछ शर्तों के साथ स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 मंजिल के निर्माण की अनुमति मिलेगी.
मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ऐसी कॉलोनियां, जहां लोग स्टिल्ट+4 का निर्माण करना चाहते हैं, तो वहां पहले मालिक को पड़ोसियों से सहमति लेनी जरुरी होगी. मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह प्रावधान किया है कि यदि पड़ोसी एस+4 के निर्माण के लिए अपनी सहमति नहीं देता है, तो वह खुद भी भविष्य में S+4 निर्माण के लिए अपात्र होगा.
बेसमेंट के साथ निर्माण के लिए 250 वर्ग मीटर प्लॉट अनिवार्य
मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि किसी भी हालत में 250 वर्ग मीटर क्षेत्र से कम और 10 मीटर चौड़ाई से कम प्लॉट्स पर बेसमेंट के साथ कंसट्रक्शन की इजाजत नहीं मिलगी.
उन्होंने साफ कहा कि यदि जमीन पर पहले से 3 मंजिला इमारत और बेसमेंट बनाने की परमिशन है और अब S+4 कंसट्रक्शन की अनुमति मांगी गई है, तो कॉमन दीवार पर भार का डालने की अनुमति नहीं मिलेगी. सरकार ने कहा कि अगर मकान बानाने वाला आसपास के जमीन मालिकों से सहमति लेकर बेसमेंट और कॉमन दीवार पर और भार डालने का काम करता है, तो इसके लिए अनुमति होगी. इसके साथ ही अगर बिल्डिंग प्लान के पास हो जाने और कंसट्रक्शन के लिए रिहायसी प्लॉट्स की पूरी लाइन को एक बार में बनाया जाता है तो कॉमन दीवार बनाने के लिए अनुमति मिल जायेगी.

