Chhattisgarh Cabinet Decision : रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन (मंत्रालय) में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगाई गई. इस बैठक में सिनेमा, सुरक्षा बल भर्ती और उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित तीन मुख्य प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई. कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी.
Chhattisgarh Cabinet Decision :फिल्म ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री
सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साय सरकार ने हिंदी फिल्म ‘हनुमान अंश’ को छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से टैक्स फ्री (Tax-Free) करने का ऐलान किया है. सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के सिनेमाघरों से स्टेट जीएसटी (SGST) का हिस्सा माफ कर दिया जाएगा, जिससे दर्शकों को सस्ती दरों पर टिकट उपलब्ध हो सकेगी.

‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026’ को मंजूरी
सेना में अपनी सेवा पूर्ण कर चुके पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 के गठन का अनुमोदन किया है.
किन पदों पर मिलेगा लाभ: पूर्व अग्निवीरों को राज्य के पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण की सुविधा मिलेगी.
तृतीय श्रेणी पदों में अवसर: राज्य सरकार द्वारा सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए पूर्व में किए गए प्रावधानों को अब नई नियमावली के तहत सुचारू रूप से लागू किया जाएगा, जिसमें चयन प्रक्रिया और आयु सीमा के मापदंड तय किए गए हैं.

अतिथि व्याख्याता नीति 2026 में बड़ा संशोधन
प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों (Government Colleges) में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं (Guest Lecturers) के लिए लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 की संशोधित नीति 2026 का कैबिनेट ने अनुमोदन किया. इसमें दो अहम बदलाव किए गए हैं:
समान अंक होने पर प्राथमिकता: मेरिट लिस्ट में यदि एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को पहली वरीयता दी जाएगी.
अनुभव अंक का नया दायरा: अध्यापन अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक निर्धारित हैं. अब शासकीय कॉलेजों के साथ-साथ राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों (State Universities) में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह का अध्यापन पूरा करने पर 5 अंक दिए जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है.


