‘जिसने भी ज्यादती की है, उसे सबक सिखाओ’: CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की बर्बर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश

SC on CJP protest: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी के 20 जुलाई के मार्च के दौरान स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पर कड़ा संदेश दिया है. सुनवाई के दौरान, टॉप कोर्ट ने कहा कि जिसने भी ज़्यादती की या कानून अपने हाथ में लिया, उसे सज़ा मिलनी चाहिए.

CJI सूर्यकांत ने भी पुलिस की बर्बरता की इंडिपेंडेंट जांच की मांग की

लाइव लॉ के मुताबिक, CJI ने कहा, “पूरी तरह से इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए. जिसने भी ज्यादती की है, कानून अपना काम करेगा. अगर कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है तो जांच का कोई मतलब नहीं है.”

वकीलों ने इलेक्ट्रिक डंडों के कथित इस्तेमाल पर भी ज़ोर दिया, इसलिए CJI कांत ने मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच पर ज़ोर दिया.

‘सिर्फ़ आंदोलन लाठीचार्ज को सही नहीं ठहरा सकता’

इससे पहले सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को CJP के चलो संसद मार्च के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर बहुत ज़्यादा बल इस्तेमाल की निंदा की थी.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वह प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसवालों को लगी चोटों को लेकर भी उतनी ही चिंतित है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रदर्शनकारियों और पुलिसवालों का “खुद से लगाया गया अनुशासन” एक काम करने वाले लोकतंत्र का ज़रूरी हिस्सा है.

जस्टिस कांत ने कहा, “इसे गलत न लें. अगर कोई ज्यादती हुई है, तो उसे बिना किसी भेदभाव के देखा जा सकता है…किसने किया है वगैरह…यह सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है बल्कि यह पूरे देश का मुद्दा है. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आंदोलन हो और इसलिए लाठीचार्ज हो. ऐसा भी नहीं हो सकता कि इन विरोध प्रदर्शनों में हिंसा हो.”

इसके साथ ही, बिहार में स्टूडेंट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ AK-47 राइफल के इस्तेमाल का मामला भी उठाया गया, जिस पर CJI ने कहा कि वे पूरे देश के लिए विरोध प्रदर्शनों पर गाइडलाइंस देखेंगे.
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