नोएडा में इस साल क्रिसमस (Christmas) और नए साल का जश्न मनाने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन को लेकर ये निर्देश जारी किए है. डीएम का कहना है कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम के आयोजकों को पहले ये बताना होगा कि वह कैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे करेंगे. उन्होंने कहा अगर कोई बिना इजाजत क्रिसमस (Christmas) और नए साल के किसी कार्यक्रम का आयोजन करेगा तो उसे वहीं बंद करा दिया जाएगा. इसके साथ ही उसपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
मनोरंजन अधिकारी को दिए निर्देश
डीएम ने मनोरंजन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिले में सभी होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे (Christmas) व नववर्ष में कार्यक्रमों पर ये निर्देश लागू होंगे. सभी को किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेनी अनिवार्य है.
ये भी पढ़े- Corona: कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सीएम योगी ने की टीम-09 के साथ…
कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
जिलाधिकारी ने भी बताया की क्रिसमस डे (Christmas) व नववर्ष में कार्यक्रमों आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ वायु प्रशीतन एवं वातानुकूलन सुविधा व अन्य इलेक्ट्रिक साज सामान की व्यवस्था का प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से लेकर जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी होगा.