16 साल पुराने बलात्कार के एक मामले में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक सत्य नारायण संतू और उनके छह सहयोगियों को सात साल की सजा सुनाई गई है.उत्तर प्रदेश के हरदोई की एक स्थानीय सांसद/विधायक अदालत ने यह सजा सुनाई है. सत्य नारायण 2002 से 2007 तक बीएसपी के विधायक थे. इसी मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई, सत्य देव गुप्ता ने पूर्व विधायक और उसके साथी आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई. सजा में सात साल की सज़ा और सभी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
क्या है मामला
दरअसल, 11 मार्च 2006 को हरदोई के औतरौली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. एफआईआर में एक महिला ने नारायण और उसके साथियों पर रेप का आरोप लगाया था. महिला का कहना था कि 11 मार्च 2006 को पूर्व विधायक और उसके गुर्गों ने इसके पति और बेटे को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था.
पीड़िता ने एफआईआर में विधायक और उनके सहयोगी मुनवा, छोटू सिंह, देवेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, सवेंद्र सिंह, राजू सिंह, प्रेम पाल और यासीन यादव को नामज़द किया था.
इसमें से सुनवाई के दौरान यासीन की मौत हो गई जबकि सत्येंद्र और सवेंद्र का मामला किशोर न्यायालय में लंबित है.