Friday, March 13, 2026

हेट स्पीच मामले में एसपी के दिग्गज नेता आज़म खान की पहले विधानसभा सदस्ता गई अब मतदान का अधिकार

समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान अब मतदान नहीं कर पाएंगे. आज़म खान का नाम निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट से हटा दिया है. पांच दिसंबर को रामपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव से आज़म खान को निर्वाचन आयोग ने बड़ा झटका दिया है.

बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना की एक शिकायत पर हटाया नाम
मतदाता सूची से नाम हटाने का आदेश रामपुर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) ने बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना की एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए दिया. इस याचिका में बीजेपी उम्मीदवार ने आज़म खान का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए कानून के विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया था.
ईआरओ ने अपने फैसले में कहा, “आवेदक (सक्सेना) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ अदालत के फैसले/आदेश और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत मोहम्मद आजम खान का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है.”

तीन साल की सजा के बाद गई थी सदस्यता
आपको याद होगा रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने 27 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म खान को 3 साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने आज़म खान को नफरती भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया था. हलांकि MP-MLA कोर्ट ने फौरन ही आज़म खान को ज़मानत देते हुए उन्हें फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करने का वक्त भी दिया था. लेकिन इस फैसले के फौरन बाद आज़म खान की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी. और रामपुर में उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी थी. आज़म खान इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. जिसपर कोर्ट ने रामपुर अदालत को खान की उक्त याचिका पर तत्काल सुनवाई कर उसका निपटारा करने को कहा था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान के मामले में सदस्यता रद्द करने के लिए दिखाई गई हड़बड़ी के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की आलोचना भी की थी.

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