उत्तरप्रदेश में आगामी त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा बड़े बड़े कदम उठाये जा रहे हैं . पिछले साल हुई दुर्घटनाओं और हिंसक वारदातों को देखते हुए नोएडा पुलिस प्रशासन ने नोएडा में अगले एक महीने तक धरा 144 लागू कर दी है .
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 7 मार्च को होलिका दहन, 8 को होली और शब ए बारात और 22 मार्च को नवरात्र और 30 मार्च को रामनवमी का पर्व होगा. ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को बनाये रखने के लिए ये फैसला लिया गया है. इस दौरान किसी भी जगह पर अब पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते.
अपर पुलिस उपायुक्त दिनेश कुमार सिंह(कानून एवं व्यवस्था) ने बताया कि इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस दौरान सड़कों पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जाएगी. सरकारी दफ्तरों के आसपास एक किमी की सीमा में ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. वहीं अन्य स्थानों पर पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती.
किसी भी धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थल और जुलूस और अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की आवाज की तीव्रता उच्च न्यायालय की ओर पारित आदेश के मुताबिक होनी चाहिए. इसके अलावा रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा. शासन के निर्देश के मुताबिक लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसिबल तक होनी चाहिए. हालांकि इसमें आवासीय इलाकों में दिन के समय में 55 और रात में 45 डेसिबल, वहीं औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल और व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 व साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल होनी चाहिए. इसके अलावा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करना होगा. नोएडा पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि जो भी इन नियमों का उलंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन जरूर होगा .