मंगलवार को हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान को स्थायी ज़मानत मिल गई है. कोर्ट ने आज़म खान को 50-50 हजार के दो जमानती और इतनी धनराशि का एक और आज़म खान से मुचलका भरवाकर जमानत मंजूर कर ली है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 02 दिसंबर को होगी. आपको बता दें रामपुर के एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट ने आज़म खान को 3 साल की सज़ा सुनाई थी.
ज़मानत मिलने से पहले आजम खां साढ़े तीन घंटे कोर्ट की कस्टडी में रहे
मंगलवार को आज़म खान साढ़े तीन घंटे तक कोर्ट में बैठे रहे. उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुनाए जाने तक कोर्ट ने उन्हें अपनी कस्टडी में बैठा कर रखा. कोर्ट में सुनवाई के लिए आज़म खान अपने बेटे स्वार टांडा विधायक अब्दुल्लाह आज़म के साथ दोपहर 12.30 बजे कोर्ट पहुंचे थे. यहां कोर्ट ने उन्हें साढ़े तीन घंटे अपनी कस्टडी में रखा. शाम को चार बजे स्थायी ज़मानत मिलने के फैसले के बाद ही आजम खां कोर्ट से बाहर आ सके. कोर्ट से बाहर आते हुए आज़म खान पत्रकारों से बचते नज़र आए. पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने सिर्फ इतना कहा “अब कहने को बचा ही क्या है.”
सजा पर अपील के लिए मिली जमानत
एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आज़म खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाने के साथ ही 22 नवंबर तक की अंतरिम ज़मानत दी थी. आज़म कान को ये ज़मानत सजा के आदेश के खिलाफ अपील करना का समय देते हुए दी थी. जिसके बाद आजम खां ने (सेशन ट्रायल) कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर की है. साथ ही अंतरिम जमानत का प्रार्थना पत्र भी दिया था.