नोएडा प्राधिकरण 15 फरवरी से अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर जुर्माना लगाने जा रहा है. प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कुत्ते और बिल्ली के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पॉलिसी (Noida pet’s policy) बनाई थी. इसी पॉलिसी के तहत अब 15 फरवरी से जुर्माना लगाया जाएगा.
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1 फरवरी से ही लगाया जाना था जुर्माना
असल में प्राधिकरण की पॉलिसी (Noida pet’s policy) के मुताबिक तो 1 फरवरी से ही जुर्माना लगाया जाना था. लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने वालों की शिकायतों के चलते इसे 15 दिन बाद लागू करने का फैसला लिया गया. लोगों की शिकायत थी कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते समय उन्हें सर्वर डाउन और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण वह समय से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए है. अब प्राधिकरण इन शिकायतों को दूर करने आरडब्लूए और एओए के आग्रह पर विशेष कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है.
कैंप में रजिस्ट्रेशन कराने पर देने होंगे 500 रुपए
आपको बता दे प्राधिकरण ने कैंप से रजिस्ट्रेशन कराने वालो के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए रखी है. अगर आप 15 फरवरी के बाद रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपको 700 रुपये देने होंगे. 500 रुपए रजिस्ट्रेशन के और 200 रुपए जुर्माना. वहीं अगर आप फरवरी में भी रजिस्ट्रेशन कराने से चूक जाएंगे तो आपको मार्च से रोजाना 10 रुपए के हिसाब से जुर्माना भरना होगा.
अब तक 3136 कुत्ते-बिल्ली का पंजीकरण
प्राधिकरण की ओएसडी इंदू प्रकाश ने पॉलिसी (Noida pet’s policy) जानकारी दी कि 31 जनवरी तक 3136 कुत्ते-बिल्ली का पंजीकरण हो चुका है. उन्होंने बताया की पॉलिसी (Noida pet’s policy) के तहत अबतक कुल 3938 आवदेन आए थे,जिसमें से 467 को निरस्त कर दिया गया है. इंदू प्रकाश ने बताया की जिन लोगों ने अपने कुत्ते और बिल्ली का रजिस्ट्रेशन कर लिया है. अब उनके पेट्स का वैक्सीनेशन भी प्राधिकरण के कैंप में किया जाएगा. इन कैंप की जानकारी रजिस्टर्ड लोगों के पास एसएमएस के जरिए पहुंचाई जाएगी. इस एसएमएस में वैक्सीनेशन की तारीख और समय बताया जाएगा. जिससे वैक्सीनेशन प्रक्रिया को पूरा करने में लिए आसानी होगी.