हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की याचिका खारिज कर दी है. आजम खान ने याचिका दायर कर 2019 के मामले में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की थी. रामपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर 2022 में इस मामले में दोषी ठहराया था. अदालत ने आज़म खान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी. अदालत के इस फैसले के बाद आजम खान की याचिका का कोई मतलब ही नहीं रह गया था.
रामपुर की अदालत ने आजम खान को सुनाई थी सज़ा
आपको बता दें 27 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी. रामपुर से विधायक एसपी के दिग्गज नेता को कोर्ट ने 3 साल की सजा के साथ ही 2 हजार जुर्माना भरने को भी कहा था.
पीएम और सीएम को कहें थे अपशब्द
रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जिस मामले में आज़म खान को सजा सुनाई है वो 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. जिसको लेकर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था. बताया जा रहा है कि आज़म खान ने पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं.

