मऊ –उत्तर प्रदेश शासन ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबियों के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरु कर दिया है . मउ के डीएम अरुण कुमार ने आदेश दिया है कि मुख्तार के करीबी रफीक उर्फ टाइगर की दो करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाये. गैंस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने के आजेश दिये गये हैं.
जिलाधिकारी के मुताबिक ये संपत्ति अपराध जगत से अर्जित की गई थी .
जिला प्रशासन के मुताबिक पठान टोला का रहने वाला हाजी रफीक अमहद उर्फ टाइगर गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है. वो मुख्तार अंसारी के काले धंधों का सहयोगी है और आपराध जगत से संपत्ति जमा करने में मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ बन कर काम कर रहा था.
प्रशासन ने जिस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है उसमें एक टाइगर के पिता के नाम से खरीदी गई जमीन पर बना आलीशान मकान है.ये मकान पठान टोला में स्थित है. इस जमीन की कीमत करीब 47 लाख 62 हजार रुपये है और उसपर बने मकान की कीमत करीब 60 लाख 23 हजार है. दूसरी संपत्ति टाइगर की भाभी के नाम पर बना मकान है, जो मउ के सारहू में है. इस मकान की अनुमानित कीमत 14 लाख 58 हजार के करीब है.